Samajwadi Partyसमाजवादी पार्टी
मुलायम सिंह यादव
सरदार भगत सिंह
सुभाष चन्द्र बोस
महात्मा गांधी
डॉ. भीम राव अम्बेडकर
आचार्य नरेन्द्र देव
डॉ. राममनोहर लोहिया
राम सेवक यादव
जयप्रकाश नारायण
राज नारायण
चौधरी चरण सिंह
कर्पूरी ठाकुर
मधु लिमये
चन्द्रशेखर
जनेश्वर मिश्र
बृजभूषण तिवारी
मुलायम सिंह यादव
सरदार भगत सिंह
सुभाष चन्द्र बोस
महात्मा गांधी
डॉ. भीम राव अम्बेडकर
आचार्य नरेन्द्र देव
डॉ. राममनोहर लोहिया
राम सेवक यादव
जयप्रकाश नारायण
राज नारायण
चौधरी चरण सिंह
कर्पूरी ठाकुर
मधु लिमये
चन्द्रशेखर
जनेश्वर मिश्र
बृजभूषण तिवारी

दान नीति

प्रभावी तिथि: 9 August 2026

1. कौन योगदान कर सकता है

योगदान केवल किसी भारतीय नागरिक से, अथवा भारत में निगमित या पंजीकृत कंपनी, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा संघ से, उनके स्वयं के वैध भारतीय बैंक खाते या यूपीआई से ही स्वीकार किया जा सकता है।

व्यक्तिगत दानदाता की आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। यदि दानदाता कोई संस्था है, तो योगदान करने वाला व्यक्ति उसकी ओर से ऐसा करने हेतु अधिकृत होना चाहिए; और यदि दानदाता कोई कंपनी है, तो उसके निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182(1) के अनुसार योगदान हेतु संकल्प पारित किया होना चाहिए। कोई कंपनी तभी योगदान कर सकती है जब उसे अस्तित्व में आए तीन वित्तीय वर्ष से अधिक हो चुके हों, तथा योगदान को धारा 182(3) के अंतर्गत उसके लाभ-हानि खाते में प्रकट किया जाना चाहिए।

2. कौन योगदान नहीं कर सकता

विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोतों से योगदान — विदेशी नागरिक, विदेशी कंपनियां तथा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 2(1)(j) में परिभाषित "विदेशी स्रोत" के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं — निषिद्ध है और उसे अस्वीकार अथवा वापस कर दिया जाएगा।

सरकारी कंपनियां। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29B के अंतर्गत कोई राजनीतिक दल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित सरकारी कंपनी से, अथवा सरकार से प्राप्त धनराशि से, योगदान स्वीकार नहीं कर सकता।

गुमनाम योगदान। इस वेबसाइट के माध्यम से किया गया प्रत्येक योगदान दानदाता के नाम, पते तथा पहचान दस्तावेज़ सहित होता है। इस माध्यम से पार्टी गुमनाम योगदान स्वीकार नहीं करती।

नकद। इस वेबसाइट के माध्यम से नकद स्वीकार नहीं किया जाता। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के परंतुक के अनुसार कोई राजनीतिक दल ₹2,000 से अधिक का योगदान अकाउंट पेयी चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम अथवा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकता।

3. इस वेबसाइट के माध्यम से योगदान की राशि

इस वेबसाइट के माध्यम से किया गया प्रत्येक योगदान ₹20,000 की नियत राशि का होता है। दानदाता राशि नहीं चुनता, और वेबसाइट पर इसे बदला नहीं जा सकता। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C के अनुसार राजनीतिक दल को ₹20,000 से अधिक के प्रत्येक योगदान की जानकारी दानदाता के नाम, पते तथा पैन सहित भारत निर्वाचन आयोग को देनी होती है; ऑनलाइन माध्यम इसी राशि पर नियत है, इससे अधिक पर नहीं, ताकि अन्य समस्त योगदान सीधे पार्टी के वित्त कार्यालय द्वारा संभाले जा सकें, जहां धन के स्रोत तथा सांविधिक दस्तावेज़ों का उचित अभिलेखन संभव है।

राजनीतिक दल को दिए जाने वाले योगदान की राशि पर कोई कानूनी अधिकतम सीमा नहीं है। यदि आप कोई अन्य राशि योगदान करना चाहते हैं, तो कृपया संपर्क पृष्ठ पर दिए गए विवरण के माध्यम से पार्टी कार्यालय को लिखें।

4. पहचान दस्तावेज़

प्रत्येक दानदाता को अपना पूरा नाम, डाक पता, ईमेल, मोबाइल नंबर तथा एक पहचान दस्तावेज़ देना होगा। तीन दस्तावेज़ स्वीकार्य हैं: पैन, आधार, अथवा मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक)। एक दस्तावेज़ आवश्यक है; कोई दूसरा दस्तावेज़ नहीं मांगा जाता।

इस राशि पर पैन अनिवार्य नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C के अनुसार पार्टी को ₹20,000 से अधिक के योगदान ही दानदाता के नाम, पते व पैन सहित रिपोर्ट करने होते हैं, और इस वेबसाइट का प्रत्येक योगदान ठीक ₹20,000 का है, जो उस सीमा से अधिक नहीं है। अतः तीनों में से कोई एक दस्तावेज़ पार्टी के अभिलेख हेतु पर्याप्त है।

यदि आप धारा 80GGB अथवा 80GGC के अंतर्गत कटौती का दावा करना चाहते हैं तो पैन चुनें। वह कटौती पैन पर ही ली जाती है, तथा आधार अथवा मतदाता पहचान पत्र पर दर्ज योगदान उसका आधार नहीं बन सकता।

कंपनी, फर्म, एचयूएफ, ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा संघ को अपने स्वयं के पैन से पहचान देनी होगी, जो चुने गए दानदाता प्रकार से मेल खाता हो — किसी निदेशक अथवा न्यासी का व्यक्तिगत पैन मान्य नहीं है।

आपकी आधार संख्या संग्रहीत नहीं की जाती। जहां आधार प्रस्तुत किया जाता है, वेबसाइट उसे एकतरफा कुंजीयुक्त फ़िंगरप्रिंट में बदलकर केवल वही दर्ज करती है; संख्या स्वयं अंशदान रजिस्टर में नहीं लिखी जाती और जो दर्ज है उससे पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। भुगतान नैरेशन में भी उसके केवल अंतिम चार अंक आते हैं। यह जानबूझकर है — आधार अधिनियम, 2016 आधार संख्या रखने को सीमित करता है, और इस राशि पर पार्टी पर ऐसा कोई रिपोर्टिंग दायित्व नहीं जिसके लिए वह आवश्यक हो।

दिए गए दस्तावेज़ नंबर की संरचना तथा आधार की स्थिति में उसके चेकसम की जांच की जाती है। इससे केवल यह पुष्ट होता है कि संख्या सही स्वरूप में है। यह पुष्टि नहीं कि दस्तावेज़ विद्यमान है, प्रचलित है अथवा आपका ही है — इसके लिए पार्टी आपकी घोषणा पर निर्भर रहती है, तथा असत्य घोषणा पर किया गया योगदान अस्वीकृत अथवा वापस किया जा सकता है।

5. प्रत्येक दस्तावेज़ पर प्रति वित्तीय वर्ष एक योगदान

इस वेबसाइट के माध्यम से किसी एक वित्तीय वर्ष में एक दस्तावेज़ पर एक ही योगदान किया जा सकता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। भुगतान क्यूआर बनाने से पूर्व वेबसाइट रजिस्टर में आपके दस्तावेज़ की जांच करती है; यदि चालू वित्तीय वर्ष में उस पर पहले से कोई योगदान दर्ज है तो क्यूआर नहीं बनता और आगे बढ़ना संभव नहीं होता। योगदान दर्ज करने से पहले यह जांच पुनः की जाती है, इस स्थिति हेतु कि बीच में कोई दूसरा योगदान दर्ज हो गया हो।

इसका कारण ₹20,000 की सीमा है। एक ही दस्तावेज़ पर दूसरा योगदान उस दानदाता को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C की सीमा से ऊपर ले जाएगा, जबकि पार्टी के अभिलेख उसे नहीं दर्शाएंगे। दूसरे योगदान को अस्वीकार करना हर दानदाता को उस सीमा पर अथवा उससे नीचे रखता है।

यह प्रतिबंध 1 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। जिस दानदाता ने एक वित्तीय वर्ष में योगदान किया है, वह अगले वित्तीय वर्ष के पहले दिन अथवा उसके बाद पुनः योगदान कर सकता है।

यदि आप इसी वर्ष और योगदान करना चाहते हैं तो कृपया पार्टी कार्यालय को लिखें, जहां योगदान को कानून के अनुसार स्वीकार व रिपोर्ट किया जा सकेगा।

6. भुगतान कैसे किया जाता है

योगदान यूपीआई के माध्यम से पार्टी के आधिकारिक खाते samajwadiparty.82303767@hdfcbank में एकत्र किया जाता है। आपके विवरण भरने तथा घोषणाएं स्वीकार करने के बाद वेबसाइट आपकी चुनी हुई राशि हेतु यूपीआई क्यूआर कोड बनाती है। इस वेबसाइट पर किसी भी स्तर पर कार्ड, बैंक अथवा यूपीआई की गोपनीय जानकारी दर्ज नहीं की जाती — भुगतान पूर्णतः आपके अपने यूपीआई ऐप के भीतर होता है।

क्यूआर कोड में आपके दस्तावेज़ तथा नाम से बना भुगतान विवरण (नैरेशन) इस स्वरूप में होता है: <कोड>:<संख्या>:<नाम>, जिसमें A पैन, B आधार तथा C मतदाता पहचान पत्र को दर्शाता है। पार्टी इसी विवरण से अपने बैंक विवरण में दिखने वाली जमा राशि को आपके अंशदान रिकॉर्ड से मिलाती है। यह वेबसाइट द्वारा बनाया जाता है और क्यूआर कोड में पहले से सम्मिलित होता है; कृपया अपने यूपीआई ऐप में इसे न बदलें।

कृपया ध्यान दें कि यह विवरण (आधार की स्थिति में केवल अंतिम चार अंक), जिस खाते से आप भुगतान करते हैं उसके बैंक अथवा यूपीआई विवरण में तथा पार्टी के अपने विवरण में भी दिखाई देगा।

क्यूआर कोड केवल तत्काल भुगतान हेतु प्रदर्शित किया जाता है। इसे डाउनलोड करने का विकल्प नहीं दिया जाता, तथा इसमें निहित यूपीआई हैंडल व नैरेशन इसके साथ प्रदर्शित नहीं किए जाते — क्योंकि सहेजा अथवा अग्रेषित किया गया कोड ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जा सकता है जो वह दानदाता नहीं है जिसका नाम व दस्तावेज़ उसमें अंकित है।

7. ट्रांज़ैक्शन आईडी एवं रसीद

भुगतान के बाद आपको क्यूआर कोड के नीचे दिए गए फ़ॉर्म में 12 अंकों की यूपीआई ट्रांज़ैक्शन आईडी (गूगल पे, फोनपे, पेटीएम तथा बैंक ऐप में यूटीआर अथवा संदर्भ संख्या के रूप में दिखाई देने वाली) दर्ज कर उसे सुरक्षित करना होगा।

यही चरण आपके योगदान को दर्ज करता है। जब तक ट्रांज़ैक्शन आईडी प्रस्तुत नहीं की जाती, पार्टी के बैंक खाते में जमा राशि तो पहुंचती है किंतु उससे कोई पुष्ट दानदाता रिकॉर्ड संलग्न नहीं होता, और आपके नाम से उचित रसीद जारी नहीं की जा सकती। यदि आप ट्रांज़ैक्शन आईडी प्रस्तुत किए बिना पृष्ठ बंद कर देते हैं, तो कृपया संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें और पार्टी कार्यालय से संपर्क करें, ताकि योगदान का पता लगाकर रसीद जारी की जा सके।

कोई भी ट्रांज़ैक्शन आईडी केवल एक बार ही दर्ज की जा सकती है। यदि आपके द्वारा दर्ज संदर्भ संख्या पहले से प्रयुक्त है, तो कृपया संख्या की जांच करें और त्रुटि प्रतीत होने पर पार्टी कार्यालय से संपर्क करें।

वेबसाइट स्वयं कोई रसीद जारी नहीं करती। आपकी ट्रांज़ैक्शन आईडी दर्ज हो जाने तथा पार्टी के बैंक विवरण से जमा राशि का मिलान हो जाने के बाद, पार्टी कार्यालय उसी ट्रांज़ैक्शन आईडी के आधार पर रसीद जारी करता है। रसीद प्राप्त होने तक कृपया यह संख्या सुरक्षित रखें।

8. अभिलेख, रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण

पार्टी एक अंशदान रजिस्टर रखती है, जिसमें प्रत्येक योगदान हेतु दिनांक व समय, यूपीआई ट्रांज़ैक्शन आईडी, राशि, दानदाता का प्रकार, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पता, जनपद, राज्य व पिन कोड, पैन, भुगतान विवरण तथा स्वीकार की गई घोषणाओं का संस्करण दर्ज होता है।

ये अभिलेख इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि कानून इनकी अपेक्षा करता है — आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A के अंतर्गत पार्टी की छूट हेतु, तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29C के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग को दी जाने वाली वार्षिक अंशदान रिपोर्ट हेतु। अंशदान विवरण भारत निर्वाचन आयोग, आयकर विभाग अथवा कानूनन अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण को दिया जा सकता है।

9. दानदाता हेतु कर संबंधी स्थिति

पंजीकृत राजनीतिक दल को दिया गया योगदान भारतीय कंपनी की स्थिति में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80GGB के अंतर्गत, तथा अन्य किसी दानदाता की स्थिति में धारा 80GGC के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र है। राजनीतिक दल को दिया गया योगदान धारा 80G के अंतर्गत पात्र नहीं होता।

यह कटौती केवल गैर-नकद योगदान पर उपलब्ध है। यह उस व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है जिसने धारा 115BAC की रियायती कर व्यवस्था चुनी हो। इस नीति में कुछ भी कर सलाह नहीं है — कृपया अपने सलाहकार से परामर्श करें।

10. इलेक्टोरल बॉन्ड

पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड स्वीकार नहीं करती। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2024 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था और यह अब योगदान का वैध माध्यम नहीं है।

11. वापसी

राजनीतिक दल को दिया गया योगदान एक स्वैच्छिक भुगतान है, कोई क्रय नहीं। इस पर कोई प्रतिफल, वस्तु अथवा सेवा देय नहीं है, और यह अप्रतिदेय है।

तथापि पार्टी ऐसा योगदान वापस करेगी जहां कानून द्वारा ऐसा करना आवश्यक हो, जहां योगदान इस नीति का उल्लंघन करता पाया जाए — जैसे निषिद्ध विदेशी योगदान अथवा किसी सरकारी कंपनी से प्राप्त योगदान — अथवा जहां दोहरी कटौती जैसी प्रमाणित भुगतान त्रुटि हुई हो। अनुरोध यूपीआई ट्रांज़ैक्शन आईडी सहित पार्टी कार्यालय को भेजे जाएं।

12. व्यक्तिगत डेटा

दान पृष्ठ पर एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा के संबंध में पार्टी डेटा फिड्यूशियरी के रूप में कार्य करती है, तथा योगदान से पूर्व दी गई आपकी सहमति के आधार पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत उसका प्रसंस्करण करती है।

इस डेटा का उपयोग आपके योगदान के अभिलेखन, पावती, मिलान व रिपोर्टिंग तथा उसके संबंध में आपसे संपर्क हेतु किया जाता है। इसका किसी व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं होता और इसे कभी बेचा नहीं जाता। इसे तब तक रखा जाता है जब तक आयकर अधिनियम तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पार्टी से अंशदान अभिलेख रखने की अपेक्षा करते हैं, और उसके बाद हटा दिया जाता है।

आप पार्टी से अपने बारे में रखे गए व्यक्तिगत डेटा की जानकारी मांग सकते हैं, उसमें सुधार का अनुरोध कर सकते हैं, अथवा अपनी सहमति वापस ले सकते हैं — यह सांविधिक अंशदान अभिलेख रखने के पार्टी के अध्यारोही कानूनी दायित्व के अधीन होगा। कृपया संपर्क पृष्ठ पर दिए गए विवरण का उपयोग करें।

13. आपके द्वारा की जाने वाली घोषणाएं

योगदान स्वीकार किए जाने से पूर्व आप निम्नलिखित प्रत्येक बात की पुष्टि करते हैं: कि आप भारतीय नागरिक अथवा भारत में पंजीकृत संस्था हैं और एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत विदेशी स्रोत नहीं हैं; कि आप सरकारी कंपनी नहीं हैं और सरकारी धनराशि से योगदान नहीं कर रहे; कि धनराशि आपकी अपनी है, वैध स्रोत से है, लेखांकित है, तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किसी अपराध की आय नहीं है; कि योगदान स्वैच्छिक है और किसी ठेके, लाइसेंस, अनुमति, नियुक्ति, लाभ अथवा कृपा के बदले में नहीं है; कि आप पार्टी द्वारा अंशदान रिकॉर्ड रखे जाने तथा कानूनन अपेक्षित होने पर उसे प्रकट किए जाने हेतु सहमति देते हैं; कि चालू वित्तीय वर्ष में पार्टी को आपका कुल योगदान — इस योगदान सहित तथा चाहे वह यहां से किया गया हो अथवा किसी अन्य माध्यम से — ₹20,000 से अधिक नहीं है; कि आप समझते हैं कि योगदान अप्रतिदेय है; कि आप इस नीति, गोपनीयता नीति तथा उपयोग की शर्तों को स्वीकार करते हैं; तथा कि आप डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण हेतु सहमति देते हैं।

आप यह भी पुष्टि करते हैं कि आपके द्वारा दिया गया पहचान दस्तावेज़ तथा उसकी संख्या आपकी अपनी एवं सही है। व्यक्तिगत दानदाता अतिरिक्त रूप से 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की पुष्टि करता है। किसी संस्था का प्रतिनिधि अतिरिक्त रूप से उसकी ओर से योगदान हेतु अधिकृत होने की पुष्टि करता है, तथा कंपनी अतिरिक्त रूप से खंड 1 में वर्णित धारा 182 संबंधी अपेक्षाओं की पुष्टि करती है।

असत्य घोषणा के आधार पर किया गया योगदान अस्वीकार, वापस अथवा समुचित प्राधिकरण को सूचित किया जा सकता है।

14. इस नीति में परिवर्तन

कानून अथवा पार्टी की संग्रहण व्यवस्था में परिवर्तन को दर्शाने हेतु यह नीति अद्यतन की जा सकती है। किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन पर ऊपर दी गई प्रभावी तिथि अद्यतन की जाती है, तथा प्रत्येक दानदाता द्वारा स्वीकार की गई घोषणाओं का संस्करण उसके योगदान के साथ दर्ज किया जाता है।

15. संपर्क

योगदान से संबंधित किसी भी प्रश्न हेतु — जिसमें रसीद जारी न होना, ट्रांज़ैक्शन आईडी सुरक्षित न हो पाना, अथवा आपके व्यक्तिगत डेटा से संबंधित कोई अनुरोध सम्मिलित है — कृपया info@pdaswabhiman.com पर लिखें, अथवा संपर्क पृष्ठ पर दिए गए विवरण का उपयोग करें। कृपया अपनी यूपीआई ट्रांज़ैक्शन आईडी अवश्य उद्धृत करें।